जंगली सूअर का शिकार करने वाले 4 आरोपी हुए गिरफ्तार

महासमुंद। सरायपाली वन परिक्षेत्र बहेरापाली के ग्राम पोटापारा में नारद पिता पंचराम बरिहा जाति बिझवांर उम्र 53 वर्ष के घर में अवैध शिकार कर वन्यप्राणी मांस रखने की सूचना वन विभाग के अधिकारियों को मिली जिस पर मामले की सूचना जिला वन मंडल अधिकारी को जानकारी दी गई। जिला वन मंडल अधिकारी पंकज राजपूत के निर्देशन पर उप वन मंडल अधिकारी अनिल भास्करन ने प्रत्यूष टांडेय व अन्य पर वन अधिकारी और कर्मचारियों ने सरायपाली परिक्षेत्र के बहेरापाली के ग्राम पोटापारा में दबिश देकर आरोपी के घर की तलाशी के दौरान वन्य प्राणी जंगली सुअर का 8 नग हड्डी तथा खुन लगा हुआ प्लास्टिक बोरा एवं थैला जप्त किया है। आरोपी नारद बरिहा ने पूछताछ पर बताया कि उसके साथ हेमसागर साव पिता भुवनेश्वर, तिरिथ राम कोंध पिता जोगीलाल, प्रदीप कुमार सिदार पिता नंद कन्हैया सिदार वन्य जीव के शिकार में शामिल थे। जिन्हें गिरफ्तार उनके विरूद्ध वन्यप्राणी सरक्षण अधिनियम 1972 की धारा 2 (16)A, 39(3), 39(3)स, 43 (A)1 एवं धारा 09 तथा धारा 51 के तहत् कार्यवाही की जा रही है। उक्त अभियुक्तो को समक्ष न्यायालय प्रथम श्रेणी मजिस्ट्रेट सरायपाली के आदेश से रिमांड में रखने हेतु जिला जेल महासमुन्द भेजा गया है।