आरोपी चाहे कितना शातिर क्यों ना हो, पुलिस से बच नहीं सकता…क्या था मामला पढ़े…
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महासमुन्द। महासमुन्द जिले के सरायपाली थाना से फरार 376 का आरोपी 12 साल बाद जिला पुलिस को कामयाबी मिली और आरोपी को दिल्ली नोयडा से गिरफ्तार किया गया है। जहां आरोपी नोयडा दिल्ली के एक जे पी सीमेंट कंपनी में नाम बदल कर काम कर रहा था।
गौरतलब है कि थाना सरायपाली महासमुन्द केे अपराध क्रमांक 68/08 धारा 376 (2) G भादवि गैंगरेप के आरोपी उत्तम गांड़ा पिता मोहन लाल गांड़ा उम्र 28 वर्ष साकिन जोगीडीपा थाना सरायपाली एवं अन्य एक के विरूद्ध जिला एवं सत्र न्यायालय महासमुन्द ने 10 वर्ष के सश्रम कारावास एवं 10 रुपये के अर्थदण्ड की सजा सुनाई गई थी। प्रकरण में दिये गये उक्त निर्णय के विरुद्ध दण्डित बंदी उत्तम गांड़ा द्वारा उच्च न्यायालय में अपील किया गया था। जहां निर्णय उक्त आरोपी के विरूद्ध आया। इसी बीच बंदी पुलिस परेड ग्राउण्ड रायपुर से जेल अभिरक्षा से 25.01.2009 को फरार हो गया था। न्यायालय द्वारा अपराधी की गिरफ्तारी के लिए जिला महासमुन्द पुलिस को निर्देशित किया गया था। जिसकी पतासाजी महासमुन्द पुलिस द्वारा की जा रही थी। पंरतु शातिर अपराधी लगातार पिछले बारह सालों से भेष और जगह बदल-बदल कर रह रहा था। पुलिस को अपराधी के दिल्ली के नोएडा में एक सीमेंट कंपनी मे नौकरी करने की सूचना मिली। सूचना पर पुलिस अधीक्षक दिव्यांग पटेल के निर्देश पर एक टीम उक्त आरोपी के गिरफ्तारी के लिए रवाना किया गया था। पुलिस की टीम ने आरोपी उत्तम गांडा पिता मोहन लाल गांड़ा उम्र 40 वर्ष जोगीडीपा सरायपाली को दिल्ली के नोएडा से गिरफ्तार कर लिया गया है। सम्पूर्ण कार्यवाही पुलिस अधीक्षक दिव्यांग कुमार पटेल के मार्गदर्शन में अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक मेघा टेम्भुरकर साहू के निर्देशन में सायबर सेल, थाना सरायपाली व चौकी टुहलु स्टाफ शामिल थे।