Saturday, 7 Mar 2026

भिलाई नगर निगम का उद्योगों पर सख्त रुख, सीमा कर भुगतान अनिवार्य, नोटिस के बाद निरीक्षण तेज

भिलाई नगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने उद्योगपतियों और व्यापारियों द्वारा अनिवार्य सीमा कर (Entry Tax) के भुगतान में उदासीनता को देखते हुए सख़्ती बढ़ा दी है। आयुक्त राजीव कुमार पांडेय के निर्देश पर निगम की टीम उद्योग क्षेत्रों में लगातार निरीक्षण कर रही है और बकाया सीमा कर की वसूली के लिए उद्योग संचालकों को स्पष्ट चेतावनी जारी की है।

सीमा कर प्रभारी अनिल मेश्राम के नेतृत्व में चल रहे अभियान के दौरान कई उद्योग इकाइयों का निरीक्षण किया गया। टीम ने संबंधित संचालकों को सूचित किया कि नगर निगम क्षेत्र में व्यापारिक या औद्योगिक गतिविधियों के तहत सामग्री का आयात-निर्यात करने वाले सभी उद्योगों व व्यापारियों को सीमा कर का भुगतान अनिवार्य है। इस संबंध में निगम द्वारा पूर्व में नोटिस भी जारी किए जा चुके हैं।

प्रभारी मेश्राम ने बताया कि निगम उसी तिथि से सीमा कर निर्धारित कर रहा है, जिस तिथि से उद्योगपति या व्यापारी जीएसटी का भुगतान कर रहे हैं। नोटिस में दी गई निर्धारित समयावधि के भीतर सीमा कर जमा न करने पर नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। अभियान का उद्देश्य शहर के राजस्व को मजबूत करना और कर व्यवस्था में पारदर्शिता सुनिश्चित करना है।

वसूली एवं निरीक्षण अभियान में अनिल मेश्राम (सहायक राजस्व अधिकारी एवं प्रभारी सीमा कर),शरद दुबे (प्रभारी सहायक राजस्व अधिकारी, जोन 2), डी. रवि (सहायक ग्रेड-2) तथा राजस्व अमले के अन्य सदस्य उपस्थित रहे। निगम आयुक्त ने समस्त उद्योगपतियों और व्यापारियों से अपील की है कि वे नगर निगम द्वारा जारी नोटिस के अनुसार समय पर सीमा कर का भुगतान कर भविष्य की कानूनी जटिलताओं से बचें।

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