महासमुंद टाइम्स
फैसला ईमानदारी और सच्चाई की जीत…
रायपुर।एक ट्रायल कोर्ट ने 16 अप्रैल को एक आदेश में राज्य ईओडब्ल्यू-एसीबी द्वारा दायर क्लोजर रिपोर्ट को स्वीकार कर लिया, जिसमें पाया गया कि अमन सिंह और उनकी पत्नी यास्मीन सिंह के खिलाफ आय से अधिक संपत्ति का कोई मामला नहीं बनता है। कोर्ट ने एफआईआर नंबर 09/2020 को भी रद्द कर दिया है, जो मुख्यमंत्री भूपेश बघेल के नेतृत्व वाली पिछली कांग्रेस सरकार के समय दर्ज की गई थी। ट्रायल कोर्ट के फैसले पर अपनी प्रतिक्रिया में, छत्तीसगढ़ के वरिष्ठ भाजपा नेता, नरेश चंद्र गुप्ता, जो एक प्रैक्टिसिंग वकील भी हैं, ने कहा, “यह फैसला ईमानदारी और सच्चाई की जीत है। हम ट्रायल कोर्ट के फैसले का स्वागत करते हैं क्योंकि इसने न्याय के सच्चे उद्देश्य को पूरा किया है।”