कलेक्टर साहब आपको साधुवाद, आपने कार्रवाई करने की हिम्मत दिखाई और कार्रवाई की
कलेक्टर ने दिया मेसर्स करणीकृपा पॉवर प्राईवेट लिमिटेड, प्रबंधन को कारण बताओ नोटिस
महासमुंद कलेक्टर विनय कुमार लहंगे को साधुवाद जिन्होंने इतनी हिम्मत की और करणीकृपा पॉवर प्राइवेट लिमिटेड पर कार्रवाई की है। इससे पहले ऐसे कितने वाकिए इस पॉवर प्लांट के भीतर हुए लेकिन एक भी कलेक्टर ने इतनी हिम्मत नहीं जुटाई की कार्रवाई कर सके। करणी कृपा पॉवर प्लांट के खुलने से पहले ही दुर्घटनाओं को लेकर हजारों ग्रामीणों ने विरोध किया और आंदोलन किया लेकिन किसी भी कलेक्टर ने उनकी तकलीफों को नहीं सुनी।
8 सितंबर को हुई घटना को करणी कृपा पॉवर प्लांट ने पूरी तरह से छुपा कर रखा था। वह घटना पर महासमुंद टाइम्स के संज्ञान में आया जिसे पूरे जिले मे पहली बार प्रकाशित किया गया। जिसके बात यह समाचार आग की तरह फेल गई और सभी समाचार पत्रों और न्यूज चैनलों ने इस समाचार को प्रमुखता से उठाया।
महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने प्रबंधन कारखाना, मेसर्स करणीकृपा पावर प्लांट, खैरझिटी तहसील व महासमुंद को कारण बताओ नोटिस जारी किया है। उन्होंने नोटिस में कहा है कि 08.09.2024 को दुर्घटना घटित होने से 3 मजदूर गंभीर रूप से घायल हुये थे तथा दो श्रमिकों की ईलाज के दौरान क्रमशः दिनांक 12.09.2024 को भारत वर्मा एवं दिनांक 14.09.2024 को खिलेश्वर साहू की मृत्यु हो गई। जिसकी सूचना आपके द्वारा जिला प्रशासन को नहीं दी गई थी। जबकि छ.ग. कारखाना नियमावली, 1962 के नियम 108 (2) के अनुसार यदि किसी कारखानें में कोई ऐसी दुर्घटना या अनुसुची में विनिर्दिष्ट की गई कोई ऐसी खतरनाक घटना हो जाए, जिसके परिणाम स्वरूप किसी व्यक्ति की मृत्यु हो जाए या किसी व्यक्ति को ऐसी क्षति पहुँचे जिसके परिणाम स्वरूप उसकी मृत्यु होने की संभावना हो तो, उसकी सूचना कारखानें के प्रबंधक द्वारा जिला मजिस्ट्रेट, उपखंडीय अधिकारी एवं निकटतम थानें के पुलिस अधिकारी को दिये जाने का प्रावधान है। उक्त दुर्घटना की जानकारी 22.09.2024 को सोशल मीडिया एवं अखबारों में उक्ताशय की खबर प्रकाशित होने पर जिला प्रशासन को प्राप्त हुई।
अतः उक्त दुर्घटना की जानकारी आपके द्वारा नहीं दिये जाने के संबंध में 03 दिवस की भीतर स्पष्टीकरण प्रस्तुत करने व बताने नोटिस जारी किया गया है कि क्यों न आपके विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जावे।
कलेक्टर ने औद्योगिक कारखानों की जाँच हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का किया गठन
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह ने छ०ग० शासन, मंत्रालय, आवास एवं पर्यावरण विभाग, महानदी भवन के निर्देशानुसार जिले में स्थित वृहद उद्योगों, खतरनाक उद्योग, निर्माणाधीन प्रोजेक्ट में व माईन्स में खनिजों का परिवहन करने वाले वाहनों तारपोलिन/उपयुक्त सामग्री से सही तरीके से नहीं धंके नहीं होने के कारण वायु प्रदुषण की स्थिति निर्मित होती है। जिसकी जांच हेतु निर्देशित किया गया है। इसके अतिरिक्त जिले में कई वृहद उद्योग स्थापित हैं जिनमें विनिर्माण तथा माईनिंग का कार्य किया जा रहा है। अतः नियमों का पालन एवं निगरानी हेतु जिला स्तरीय संयुक्त टीम का गठन निम्नानुसार किया गया है। जिसमे महाप्रबंधक, जिला व्यापार एवं उद्योग केन्द्र, खनिज अधिकारी, सहायक संचालक, औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा, श्रम पदाधिकारी,परिवहन अधिकारी, क्षेत्रीय अधिकारी, पर्यावरण संरक्षण मंडल रायपुर और निरीक्षक, नापतौल विभाग शामिल है।जिला स्तरीय गठित संयुक्त टीम द्वारा उपरोक्त का अभिसरण करते हुए जांच कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने आदेशित किया गया है।
*करणी कृपा पावर प्लांट के दुर्घटना क्षेत्र को किया गया सील*
कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी विनय लंगेह के आदेश के तहत आज करणी कृपा पावर प्लांट की दुर्घटनागस्त क्षेत्र को सील कर दिया गया है।श्रम पदाधिकारी देवेंद्रनाथ पात्र एवं सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा श्री मनीष कुंजाम द्वारा यह कारवाई किया गया। ज्ञात है की 8 सितंबर को घटित गंभीर घटना की पुनः जांच हेतु कारखाने में अधिकारी अपस्थित हुये । दुर्घटना स्थल का निरीक्षण किया गया एवं निरीक्षण में गैस कॉडिंग टावर के चारों ओर लगभग 20 मीटर क्षेत्र को श्रमिकों की सुरक्षा हेतु समस्त उपाय अपनाए जाने एवं उन्हें कार्य अनुरूप आवश्यक सुरक्षा उपकरण श्रमिको को कार्य के दौरान अपनाये जाने तक प्रतिबंधित किया गया है।