नर बायसन का करंट लगा कर शिकार करने वाले आरोपियों को भेजा गया जेल

महासमुन्द। महासमुन्द जिले के वन परिक्षेत्रों में निरीह वन्य प्राणियों का शिकार रुकने का नाम नहीं ले रहा है ।वन्यप्राणियों के मांस, खाल और जानवरों के अंगों की तस्करी करने जंगली जानवरों का शिकार जिले के वन परिक्षेत्र में हो रहा है। ऐसा ही एक मामला सामने आया है। पिथौरा वन परिक्षेत्र में एक नर बायसन की मौत करंट लगने से हो गई। जानकारी के अनुसार अवैध शिकार के उद्देश्य से जीआई तार बिछाया गया था, जिस वजह से बायसन की मौत हो गई है। मामले की जानकारी मिलने पर वन अधिकारी के अधिकारी, सुरेश नवरंग डॉग स्क्वायड, अचानकमार्ग टाइगर रिज़र्व बायसन की मृत्यु की सूचना पर घटना स्थल पहुंचे थे।। वन विभाग के अधिकारियों को जांच में पता चला कि ग्राम जर्रा के प्रसन्न कोंध पिता संधू कोंध ने यह शिकार किया है। वन विभाग की टीम ने आरोपी के घर दबिश देकर उसके घर से जीआई तार, बांस की डंडी 2 नग, कांच की शीशी 71 नग तथा बांस की खूंटी बरामद किया है। वहीं एक अन्य आरोपी इंद्रजीत पिता अलेख कोंध के घर की तलाशी लेने पर उसके जीआई तार मिला। वहीं एक अन्य आरोपी अनिल पिता जितेंद्र कोंध के घर से शीशी जब्त किया गया है। सभी अपराधियों के विरुद्ध वन्यप्राणी अधिनियम 1972 की धारा 9, 39, 50, 51 एवं भरतीय वन अधिनियम 1927 की धारा 33 के अंतर्गत आरोपियों को 24 मई तक न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।