सभी प्रकार की रैली, सभा, जुलूस, सामाजिक, धार्मिक आयोजन पूर्णतः प्रतिबंधित
महासमुंद। कलेक्टर एवं जिला दंडाधिकारी डोमन सिंह ने जुलूस,सभा, रैलियों, सामाजिक(विवाह और अंत्येष्टि को छोड़कर) धार्मिक कार्यक्रमों , खेल आदि पर प्रतिबंध लगा दिया है। होटल, रेस्टोरेंट, स्वीमिंगपूल, थिएटर, आडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप आदि का संचालन क्षमता का एक तिहाई की संख्या में संचालन की अनुमति होगी। जारी आदेश में कहा गया है कोरोना वायरस (कोविड-19) से संक्रमित प्रकरणों की संख्या में लगातार वृद्धि हो रही है। ऐसी दशा में कोरोना वायरस (कोविड-19) एवं उसके नये वैरिएंट ओमिक्रान के संक्रमण पर नियंत्रण एवं रोकथाम तथा आमजनों की सुरक्षा के मद्देनजर यह आवश्यक हो गया है कि जिले के अंतर्गत उचित प्रतिबंध अधिरोपित किया जाये। जिला दंडाधिकारी ने दण्ड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 144, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा सहपठित एपिडेमिक एक्ट 1987 वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए निम्नलिखित आदेश प्रसारित किया है। विवाह कार्यक्रर अंत्येष्टि कार्यक्रम स्थलों को छोड़ कर
होटल, रेस्टॉरेंट, स्विमिंग पूल, सिनेमा हॉल / थियेटर, मैरिज पैलेस, जिम, ऑडिटोरियम, इवेंट मैनेजमेंट ग्रुप का संचालन संस्करती कार्यक्रम, धार्मिक खेलकूद आदि से संबंधित वृहद् आयोजन जनसमुदाय के एक स्थान एकत्रित होने पर प्रतिबंधित कर दिया गया है। बाहर से आने वाले यात्रियों की रेलवे स्टेशन पर रेडमली जाँच अवश्य होगी ।सभी विभाग को निर्देशित किया गया है कि अनावश्यक बैठक आयोजित नही होंगी । अतिआवश्यक होने पर कोविड गाइड लाइन का पालन करते हुए सीमित संख्या में वीडियो कंफेंसिग के माध्यम से आयोजित होंगी । सभी सार्वजनिक स्थानों, भीड़ बाजारों, दुकानों, और कार्य स्थलों पर और परिवहन के दौरान फेसकवर पहनना अनिवार्य होगा। सभी दुकानदारों और ग्राहकों को मास्क अनिवार्य होगा । उलंघन पर चालानी कार्रवाई होगी । दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा।दुकानों के बाहर साबुन एवं स्वच्छ पानी अथवा सेनेटाईजर की व्यवस्था की जाये तथा प्रत्येक क्रेता हाथ धोने के उपरांत ही दुकान में प्रवेश करें। दुकान परिसर में संचालक एवं उनके कर्मचारी तथा ग्राहकों को फेसकवर (मास्क) पहनना अनिवार्य होगा। सार्वजनिक स्थानों और कार्य स्थलों और परिवहन के दौरान मास्क धारण नहीं करने पर शासन द्वारा बनाए गए कानूनों, नियमों अथवा विनियमों के अनुसार यथा निर्धारित जुमाने से दंडनीय होगा।
उक्त निर्देशों के उल्लंघन करने पर भारतीय दण्ड संहिता 1860 की धारा 188, आपदा प्रबंधन अधिनियम 2005 की धारा 51-60 एवं महामारी नियंत्रण अधिनियम 1897 यथासंशोधित 2020 के तहत अन्य सुसंगत विधि अनुसार कठोर कार्यवाही की जावेगी ।यह आदेश अल्प समयावधि में लागू किया जाना आवश्यक है। वर्तमान परिस्थितियों में इस आदेश से प्रभावित होने वाले व्यक्तियों को सम्यक रूप से तामिली संभव नहीं होने के कारण यह आदेश एकपक्षीय रूप से पारित किया गया है।
जिला दंडाधिकारी ने इस आदेश का व्यापक प्रचार-प्रसार तथा कड़ाई से पालन सुनिश्चित करने के निर्देश संबंधित अधिकारियों को दिए हैं। यह आदेश तत्काल प्रभावशील हो गया।ज़िला स्तर के नागरिकों के लिए कंट्रोल रूम स्थापित किया गयाहै ।जिसका नम्बर 07723-223305 है ।