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Breaking news बेलसोंढा सरपंच निलंबित

नोटिस का नहीं दिया जवाब, जांच टीम को नहीं मिला सहयोग

महासमुंद। बेलसोढा सरपंच को पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 के तहत निलंबित कर दिया गया है।गौरतलब है कि 31 मई को अनुविभागीय अधिकारी को ग्राम बेलसोढा की उपसरपंच हुल्सी चंद्राकार ने लिखित शिकायत कर वित्तीय अनिमित्ता और अपने कर्तव्यों का निर्वाहन ना करने का आरोप लगाते शिकायत की थी। उप सरपंच की शिकायत पर पंचायती राज अधिनियम 1993 की धारा 39 और 40 के तहत सरपंच भामिनि चन्द्राकार को 8 जून तक नोटिस जारी कर जवाब मांगा गया था। उसके बावजूद नोटिस का जवाब नही दिया गया और गठित जांच टीम को जांच में सरपंच द्वारा सहयोग नहीं किया गया। जिसे देखते हुए अनुविभागीय अधिकारी द्वारा निलंबित कर दिया गया है, और पंचायती राज अधिनियम की धारा 40 के तहत आगामी 18जून सुनवाई नियत गई है।

Ravindra Vidani

सम्पादक रविन्द्र विदानी 7587293387, 9644806708

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