ब्रेकिंग न्यूज़…करणी कृपा के सुमित ठाकुर पर आपराधिक प्रकरण दर्ज
महासमुंद। महासमुंद जिले से 12 किलोमीटर दूर नेशनल हाईवे में स्थित करणी कृपा पावर प्लांट में 8 सितंबर को घटित दुर्घटना में दो व्यक्तियों के मौत हो जाने पर सहायक संचालक औद्योगिक स्वास्थ्य एवं सुरक्षा बलोदा बाजार ने करणी कृपा पावर प्लांट के अधिभोगी सुमित ठाकुर के विरुद्ध कारखाना अधिनियम 1948 के उल्लंघन का आरोपी पाते हुए आज 3 अक्टूबर को अपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया है।
गौरतलाप है कि करणी कृपा पावर प्लांट में लगातार काम करने वाले मजदूरों के साथ भयानक दुर्घटनाएं घटित हो रही थी, जिन घटनाओं में कुछ लोगों की जानें भी चली गई है। करणी कृपा पावर प्लांट के प्रबंधन ने दुर्घटना को छुपा कर रखा था।
यह मामला महासमुंद टाइम्स के संज्ञान में आने के बाद 22 सितंबर को समाचार के माध्यम से शासन प्रशासन तक पहुंचाया गया। मामले में महासमुंद कलेक्टर ने संज्ञान लेते हुए और महासमुंद जिला पुलिस ने भी मामले में छानबीन कर तत्काल कार्रवाई शुरुआत कर दी थी आज करणी कृपा पावर प्लांट के खिलाफ कारखाना अधिनियम 1948 का उल्लंघन करना पाया गया है और मामले में अपराधिक प्रकरण दर्ज कर लिया गया है।