महासमुंद टाइम्स

कमल की बर्खास्तगी पर हाई कोर्ट ने लगाया रोक

तत्कालीन एसडीएम ने धारा 40 के तहत किया था बर्खास्त

महासमुंद। अनियमितता और भ्रष्टाचार के आरोप के चलते निलंबित हुए आछोला सरपंच कमल नारायण साहू के निलंबन पर हाई कोर्ट ने रोक लग दिया है।

गौरतलब है कि जनपद पंचायत महासमुन्द के ग्राम पंचायत अछोला के सरपंच कमल नारायण साहू को अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द भागवत जयस्वाल ने छ.ग. पंचायत राज अधिनियम की धारा 40 के तहत दिनांक 22/09/2022 को बर्खास्त कर दिया था।

ठगी के मामले में तुमगांव पुलिस की सुस्ती की क्या है वजह…एक माह में भी नहीं हुआ आरोपी गिरफ्तार

अछोला सरपंच कमल नारायण साहू के ऊपर अननियता एवं भ्रष्टाचार के आरोप के चलते बर्खास्त करने के अलावा 6 वर्ष के लिए चुनाव लड़ने पर भी प्रतिबंधित लगा दिया गया था।

मामले में कलेक्टर महासमुन्द व कमिश्नर रायपुर में कमल नारायण साहू ने अपिल किया था जिसे खारिज कर दिया गया। जबकि मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत महासमुन्द के द्वारा निकाले गये पत्र दिनांक 08/09/2023 क्रमांक 2023/1688 के अनुसार राशि समायोजन के संबंध में राशि समायोजन पश्चात 82152 रूपये कमल नारायण साहू सरपंच का भुगतान शेष पाया गया था

अंधेर नगरी चौपट राजा, टके सेर भाजी टके सेर खाजा..ऐसा है महासमुंद का जनपद

मालूम हो कि अनुविभागीय अधिकारी महासमुन्द, कलेक्टर महासमुन्द कमिशनर रायपुर के द्वारा किये गये फैसले के खिलाप सरपंच कमल नारायण साहू ने उच्च न्यायालय बिलासपुर में याचिका दायर किया गया था। जिस पर न्यायमूर्ति एन.के. चन्द्रवंशी के द्वारा सुनवाई करते हुए ग्राम पंचायत अछोला के सरपंच कमल नारायण साहू के बर्खास्तगी आदेश पर रोक लगा दिया गया है।

Ravindra Vidani

सम्पादक रविन्द्र विदानी 7587293387, 9644806708

Related Articles

Back to top button
error: Content is protected !!