महासमुंद।परिवहन विभाग छत्तीसगढ़ ने वाहन चालकों को ई-चालान से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारी जारी करते हुए नागरिकों से सतर्क रहने की अपील की है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि ई-चालान की सूचना केवल अधिकृत माध्यमों से ही भेजी जाती है और किसी भी प्रकार के फर्जी संदेशों से सावधान रहना जरूरी है।
परिवहन विभाग के अनुसार ई-चालान की सूचना वाहन मालिक के पंजीकृत मोबाइल नंबर पर BZ-VAAHAN नाम से SMS के माध्यम से तथा Transport Department Chhattisgarh द्वारा व्हाट्सएप के जरिए भेजी जाती है। इस संदेश में ई-चालान की विस्तृत जानकारी प्राप्त करने के लिए एक आधिकारिक लिंक भी दिया रहता है।
विभाग ने बताया कि किसी भी स्थिति में ई-चालान से संबंधित सूचना किसी प्राइवेट मोबाइल नंबर से नहीं भेजी जाती। यदि किसी निजी नंबर से इस प्रकार का संदेश या व्हाट्सएप सूचना प्राप्त होती है तो वह फर्जी हो सकती है, इसलिए ऐसे संदेशों से सतर्क रहने की आवश्यकता है।
ई-चालान का शमन शुल्क (फाइन) वाहन मालिक https://echallan.parivahan.gov.in वेबसाइट पर जाकर चालान नंबर या वाहन क्रमांक दर्ज कर ऑनलाइन जमा कर सकते हैं। भुगतान की प्रक्रिया पूरी करने से पहले पंजीकृत मोबाइल नंबर पर OTP भेजा जाता है, जिसे दर्ज करने के बाद ही भुगतान संभव होता है।
परिवहन विभाग ने यह भी जानकारी दी है कि ई-चालान जारी होने के 45 दिनों के भीतर उसका ऑनलाइन भुगतान किया जा सकता है। निर्धारित समय सीमा के बाद मामला न्यायालय को स्थानांतरित कर दिया जाता है। इसलिए वाहन चालकों को समय पर चालान का भुगतान करने की सलाह दी गई है, ताकि न्यायालयीन प्रक्रिया और अनावश्यक परेशानी से बचा जा सके।
विभाग ने चेतावनी दी है कि यदि ई-चालान का भुगतान नहीं किया जाता है तो वाहन से संबंधित कई कार्यों पर रोक भी लग सकती है। ऐसे में सभी वाहन मालिकों को समय पर चालान की जांच और भुगतान करने की सलाह दी गई है।


