शासकीय राशि का फर्जी आहरण करने वाला सरपंच बर्खास्त
महासमुन्द-अनुविभागीय अधिकारी ने बिना काम के शासकीय राशि का आहरण करने वाले कांपा के सरपंच को किया बर्खाश्त। पंचों के शिकायत पर हुई कार्रवाई। शिकायत पर 8 बिन्दु पर हुई थी जांच। जांच उपरांत कार्रवाई करते हुए अनुविभागीय अधिकारी ने धारा 40 छत्तीसगढ़ पंचायत राज अधिनियम की कार्रवाई करते हुए गजानंद साहू सरपंच को बर्खास्त कर दिया गया है। ॉ
गौरतलब है कि ग्राम कांपा के पंच सुरेन्द्र दुबे और अन्य 6 पंचों से अनुविभागीय अधिकारी से लिखित में शिकायत करते हुए जानकारी दी थी कि सरपचं गजानंद साहू द्वारा शासकीय राशि का बिना कार्य के आहरण कर गबन किया गया है। एक मार्च 2021 को धान उपार्जन केन्द्र कांपा में समतलीकरण के लिए 15 वें वित्त मद से 48 हजार रुपए अपने भाई गणेश साहू मुकेश ट्रेडर्स का फर्जी बिल के नाम से आनलाईन पेमेंट किया गया। जबकि इस कार्य के लिए ग्राम कांपा, गोपालपुर मुस्की, खट्टीडीह एवं अमावश के किसानों से समतलीकरण के लिए सौ और दो सौ रुपए प्रत्येक किसान से चंदा किया गया था। प्रस्तुत किया था। सरपंच के स्पष्टीकरण से असंतुष्ट होने पर जांच कमेटी का गणन किया गया और जांच कराया गया। जिसमें जांच दल ने उपरो वहीं एक मार्च 2021 को ही ग्राम कांपा की गली सफाई के नाम से 15 वें वित्त मद की राशि गणेश साहू के नाम से दो हजार आनलाईन भगुतान किया गया। एक मार्च 2021 को ही ग्राम परसवानी में बिना गली सुदृढीकरण किये 15 वें वित्त मद से सरपंच ने अपने ही भाई गणेश साहू मुकेश ट्रेडर्स के नाम का फर्जी बिल लगाकर 45 हजार रुपए का फर्जी आहरण किया गया। इसी तरह के अन्य फर्जी आहरण की शिकायत पर अनुविभागीय अधिकारी ने 7 दिवस के भीतर सरपंच गजानंद साहू को जवाब प्रस्तुत करने के लिए कारण बताओं नोटिस जारी किया था। जिस पर सरपंच गजानंद साहू ने जवाब क्त शिकायत को जांच में सही पाया था जिस पर अनुविभागीय अधिकारी ने कार्रवाई करते हुए सरपंच गजानंद साहू को बर्खास्त कर दिया है।
https://mahasamundtimes.com/wp-content/uploads/2022/08/sarpanch.pdf