वनोपज प्रबंधक के खिलाफ एफआईआर दर्ज
महासमुंद। सरकारी धन की अफरातफरी करने वाले वनोपज सहकारी समिति महासमुंद के प्रबंधक के खिलाफ पुलिस ने धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है। बताया जाता है कि कुछ साल पूर्व तेंदूपत्ता संग्राहकों के बोनस डकारने के मामले में भी उक्त प्रबंधक के खिलाफ भी पुलिस में प्रकरण भेजे जाने की विभागीय तैयारी की जा रही है।
मिली जानकारी के अनुसार वनोपज सहकारी समिति महासमुंद के प्रबंधक रामकृष्ण मिरी ने अपने कर्तव्यों के प्रति लापरवाही बरतते हुए शासकीय राशि का गबन किया है। प्रबंधक श्री मिरी के खिलाफ शाखकर्तन श्रमिकों का बनाए गए 18 प्रमाणकों की 44000 रूपए की राशि में गोलमाल किए जाने की शिकायत मिली थी। जिस पर जिला यूनियन के वन क्षेत्रपाल शकील कुरैशी द्वारा 24 मई 2022 को जांच रिपोर्ट प्रस्तुत की गई। जिसमें पाया गया कि प्रबंधक रामकृष्ण मिरी ने समिति के चेक क्रं 245558 से एक लाख आठ हजार रूपए की राशि का आहरण किया था। जिसमें शाखकर्तन भुगतान की राशि 88000 रूपए तथा प्रबंधक वेतन व यात्रा देयक राशि बीस हजार थी। समिति के 18 फड़ों में प्रबंधक श्री मिरी ने सभी फड मुुंशियों को 55 रूपए प्रति मानक बोरा की दर से भुगतान नहीं किया तथा आहरित राशि का पचास प्रतिशत भुगतान कर फर्जी प्रमाणक तैयार कर श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर कराकर 44000 रूपए स्वयं रख लिए। इसकी पुष्टि के लिए समिति के अमावश फड जाकर फड़ मुंशी अनिल ढीढी का बयान लिया गया। जिस पर उनके द्वारा बताया गया कि उन्हें 5500 रूपए के प्रमाणक में हस्ताक्षर कराकर 2750 रूपए दिए गए और सभी श्रमिकों का भुगतान निपटाने कहा गया। प्रमाणक की राशि 5500 रूपए के साथ श्रमिक सूची में श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर पाए गए। इसी तरह समिति फड़ ग्राम गोपालपुर के आश्रित ग्राम मुसकी में एक जून 2022 तक भुगतान नहीं होना पाया गया। फड़ मुंशी के मुताबिक उन्हें प्रबंधक श्री मिरी ने 2000 रूपए शाखकर्तन भुगतान के लिए दिया था जिसे मुंशी ने भुगतान नहीं किया है। प्रमाणक में 5500 रूपए दर्ज है और मंुशी व श्रमिकों के फर्जी हस्ताक्षर किए गए हैं। वहीं झालखम्हरिया फड़ में 8250 रूपए की राशि में फर्जी प्रमाणक प्रस्तुत किए गए हैं। दिलचस्प बात तो यह है कि प्रबंधक श्री मिरी ने महासमुंद प्राथमिक वनोपज सहकारी समिति का शाखकर्तन भुगतान पूर्ण होने की झूठी जानकारी जिला यूनियन को दी है। बाद इसके आज शुक्रवार को वन परिक्षेत्र अधिकारी तोषराम सिन्हा ने इसकी रिपोर्ट सिटी कोतवाली में दर्ज कराई। जिस पर पुलिस ने प्रबंधक रामकृष्ण मिरी के खिलाफ धारा 409 के तहत मामला दर्ज कर विवेचना में लिया है।