आबकारी विभाग ने वाहन सहित 25 बल्क लीटर शराब किया जप्त
महासमुंद। कलेक्टर विनय कुमार लंगेह के निर्देशन एवं प्रभारी जिला आबकारी अधिकारी नीतीश कुमार कोष्टी के मार्गदर्शन में अवैध रूप से आसवित कच्ची शराब के सेवन से संभावित जनहानि को रोकने तथा आबकारी राजस्व की सुरक्षा आबकारी विभाग द्वारा की जा रही सतत कार्रवाई में क्रम में आज को सयुक्त टीम में आबकारी वृत्त बसना , सरायपाली के द्वारा आबकारी वृत्त बसना के ग्राम नरसिंहपुर बाँध के पास अवैध रूप से परिवहन करते हुए , सावित्रीपुर निवासी टिकेश्वर कोसरिया एवं लोकनाथ बारिक के कब्जे से 15.0 बल्क लीटर हाथ भट्टी कच्ची महुआ शराब जप्त किया गया एवं आरोपियों के विरुद्ध धारा 34(1)(क). 34(2), 46(2), 59(क )आबकारी अधिनियम के तहत प्रकण पंजीबद्ध कर विवेचना में लिया गया। वहीं साकरा अंतर्गत ग्राम छुवालीपतेरा निवासी तुलसीदास बंजारा के कब्जे से 10 बल्क लीटर महुआ शराब व लाहन 10 किलो बरामद कर आबकारी अधिनियम की धारा 34(2) के तहत प्रकरण कायम किया गया।
आबकारी विभाग की टीम ने एक दिन पहले 11 अक्टूबर को महासमुंद शहर में संयुक्त गस्त कर अवैध ढाबों एवं अस्थाई ठेलो पर अवैध रूप से शराब पिलाने की की सुविधा उपलब्ध कराए जाने पर आबकारी अधिनियम की धारा 36(A)के तहत दो प्रकरण एवं सार्वजनिक स्थल पर मदिरापान करते पाए जाने पर छत्तीसगढ़ आबकारी अधिनियम की धारा 36(च)1 के तहत पांच प्रकरण कायम किया है। उक्त कर्रवाई में सहायक जिला आबकारी अधिकारी दीपक कुमार ठाकुर, आबकारी उपनिरीक्षक दरसराम सोनी, ह्रदय कुमार तिरपुड़े, अनिल झरिया शिव शंकर, मुकेश कुमार वर्मा, विकास बढ़ेन्द्र, आबकारी आरक्षक संजय मरकाम, देवेश मांझी, राजकिशोर पांडे उपस्थित रहे।