मेसर्स श्री सांई राईस मिल पर खाद्य विभाग की कार्रवाई
महासमुंद। शासन द्वारा समर्थन मूल्य पर खरीदे गये धान की कस्टम मिलिंग करने के लिये उठाये गये धान की हेराफेरी करने तथा मिल की मिलिंग क्षमतानुसार चावल जमा नहीं करने पर खाद्य विभाग द्वारा मेसर्स श्री साँई राईस मिल ग्राम देवलभाठा, तहसील सरायपाली के विरुद्ध कार्यवाही करते हुये 8954 क्विंटल धान जप्त किया गया है। खाद्य अधिकारी श्री अजय यादव ने बताया कि मेसर्स श्री सांई राईस मिल के द्वारा खरीफ विपणन वर्ष 2022-23 में कस्टम मिलिंग के लिये 24,440 क्विंटल धान का उठाव किया गया है, जिसकी मिलिंग करके 16512 क्विंटल चावल शासन को प्रदाय किया जाना है। किन्तु फर्म के द्वारा सात माह से अधिक अवधि में मात्रा 6373 क्विंटल चावल जमा किया गया है।
खाद्य विभाग एवं विपणन संघ के अधिकारियों के द्वारा इस फर्म में उपलब्ध धान का भौतिक सत्यापन करने शासन का धान 5480 क्विंटल कम मिला। जांच के दौरान फर्म के परिसर में निजी धान 8954 क्विंटल संग्रहित था जिसके संबंध में फर्म के संचालक सुनील पटेल द्वारा कोई वैद्य दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया गया। जांच में यह भी पाया गया कि फर्म के द्वारा विगत 165 दिवस से कस्टम मिलिंग का चावल प्रदाय नहीं किया जा रहा है। फर्म की जांच में छ.ग. कस्टम मिलिंग चावल उपार्जन आदेश, 2016 के प्रावधानों का उल्लंघन पाये जाने पर जांच अधिकारियों द्वारा मेसर्स श्री सांई राईस मिल के संचालक सुनील पटेल से 8954 क्विंटल धान जप्त किया गया।
खाद्य विभाग द्वारा प्रकरण पंजीबद्ध कर फर्म के विरुद्ध नियमानुसार कार्यवाही प्रस्तावित की जावेगी। जिले के राईस मिलर्स द्वारा कस्टम मिलिंग के लिये जिला महासमुंद के अलावा जिला बस्तर का धान भी उठाया गया है। विभाग ने निर्देश दिया है कि बस्तर जिले से धान उठाने वाले मिलर का चावल बस्तर जिले में ही अनिवार्य रुप से जमा कराया जाए। जिले के मिलर्स जिन्होंने बस्तर से धान उठाया है किन्तु अभी तक चावल जमा नहीं किया है, ऐसे मिलर का चिन्हांकन कर उनके विरुद्ध भी कार्यवाही की जाएगी।