भिलाई नगर। स्वच्छ और सुंदर भिलाई के अभियान के बीच निर्वाचन कार्य में लापरवाही बरतने के मामले में नगर निगम प्रशासन ने कड़ा रुख अपनाया है। निगम के सफाई कामगार अनिल कुमार सौदागर को निर्वाचन नामावली के विशेष गहन पुनरीक्षण कार्य में उदासीनता एवं अनुशासनहीन व्यवहार के कारण तत्काल प्रभाव से निलंबित कर दिया गया है।
जोन आयुक्त से प्राप्त प्रतिवेदन के अनुसार, अनिल कुमार सौदागर को बी.एल.ओ. के सहयोगी के रूप में गणना पत्रक वितरण कार्य हेतु ड्यूटी पर लगाया गया था, लेकिन वह 11 नवम्बर 2025 को दोपहर 2:50 बजे तक भी कार्यस्थल पर उपस्थित नहीं हुए। आरोप है कि उन्होंने निर्वाचन कार्य में सहयोग नहीं किया, मद्यपान की अवस्था में पाए गए और उच्च अधिकारियों के प्रति अशोभनीय आचरण किया। प्रशासन ने इसे निर्वाचन संबंधी सर्वोच्च प्राथमिकता के कार्य में बाधा मानते हुए कहा कि उनके कृत्य से कार्य में विलंब हुआ और यह छत्तीसगढ़ सिविल सेवा आचरण नियम, 1965 के नियम 3(1), 3(2) एवं 3(3) का स्पष्ट उल्लंघन है।
इस कारण अनिल कुमार सौदागर को तत्काल प्रभाव से निलंबित करते हुए, निलंबन अवधि में जीवन निर्वाह भत्ता की पात्रता दी गई है। निलंबन के दौरान उनका मुख्यालय जोन-3 मदर टेरेसा नगर निर्धारित किया गया है। नगर निगम प्रशासन ने सभी कर्मचारियों को चेतावनी दी है कि निर्वाचन कार्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता है, इसमें किसी भी प्रकार की लापरवाही या अनुशासनहीनता को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा।



