भिलाईनगर। नगर पालिक निगम भिलाई ने स्पष्ट किया है कि “कार्य में विलंब करने वाले ठेकेदार पर निगम मेहरबान” है। निगम प्रशासन ने संबंधित कार्य में हुई देरी पर अर्थदंड (पेनल्टी) लगाते हुए आवश्यक कार्रवाई पहले ही कर ली है। निगम के अनुसार, जोन-4 शिवाजी नगर अंतर्गत केनाल रोड एवं एम.पी.आर. रोड खुर्सीपार के सौंदर्यीकरण और विकास कार्य हेतु ₹200 लाख की निविदा आमंत्रित की गई थी। निविदा प्रक्रिया पूर्ण होने के बाद महापौर परिषद द्वारा कुल ₹207.397 लाख के व्यय की स्वीकृति दी गई थी।
9 माह की समयावधि में देरी, 0.50% अर्थदंड लगाया गया
कार्यादेश क्रमांक 01, दिनांक 03 अप्रैल 2023 को जारी किया गया था, जिसमें ठेकेदार को 9 माह की अवधि में कार्य पूर्ण करने का निर्देश था। परंतु कार्य 15 मई 2025 को पूर्ण हुआ, जो निर्धारित समय से लगभग 25 माह 12 दिन की देरी से समाप्त हुआ। इस देरी के कारण निगम ने ठेकेदार पर 0.50 प्रतिशत अर्थदंड लगाया है, जिसकी कटौती द्वितीय एवं अंतिम देयक से की गई है।
कार्य का भुगतान स्वीकृत सीमा में, अपूर्ण कार्य का कोई माप या भुगतान नहीं
निगम ने स्पष्ट किया है कि स्वीकृत प्राक्कलन के अनुसार जो कार्य पूरे नहीं किए गए, उनका कोई माप पुस्तिका में दर्ज नहीं किया गया और कोई भुगतान नहीं किया गया। अब तक किए गए कार्यों का कुल भुगतान ₹207.275 लाख का हुआ है, जो स्वीकृत राशि के भीतर है।
निरीक्षण में मिली कमियों पर जारी हुआ नोटिस
आयुक्त के निर्देश पर 06 नवम्बर 2025 को स्थल निरीक्षण किया गया। निरीक्षण के दौरान कुछ कार्यों में कमियाँ पाई गईं, जिस पर 07 नवम्बर 2025 को संबंधित निर्माण एजेंसी को नोटिस जारी करते हुए सुधार कार्य शीघ्र पूर्ण करने के निर्देश दिए गए हैं। निगम ने यह भी बताया कि पहला चल भुगतान ₹129.585 लाख का 19 फरवरी 2024 को किया गया था। उसके बाद अब तक कोई नया भुगतान नहीं किया गया है। निर्माण एजेंसी को यह स्पष्ट कर दिया गया है कि निर्दिष्ट कमियों का संधारण (रिपेयरिंग) कार्य पूर्ण किए जाने के बाद ही आगे का भुगतान नियमानुसार किया जाएगा।


