Monday, 24 Aug 2026

नाबालिग से दुष्कर्म व अश्लील वीडियो वायरल मामले में आरोपी को 20 वर्ष का सश्रम कारावास

पुलिस की सशक्त विवेचना पर अदालत की मुहर, साढ़े चार लाख से अधिक का अर्थदंड भी।

महासमुंद। नाबालिग पीड़िता के साथ दुष्कर्म और उसका अश्लील वीडियो वायरल करने के गंभीर मामले में विशेष न्यायाधीश (पॉक्सो) सरायपाली श्रीमती वंदना दीपक देवांगन की अदालत ने आरोपी को दोषी करार देते हुए 20 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई है। आरोपी पर कुल 4 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी लगाया गया है।

मामले के अनुसार आरोपी दीपक देवांगन, पिता खगेश देवांगन, निवासी भंवरपुर (तहसील बसना), पीड़िता के मोहल्ले का ही रहने वाला था। पुलिस को दी गई रिपोर्ट के मुताबिक करीब तीन साल पहले आरोपी ने पीड़िता से मोबाइल नंबर लेकर व्हाट्सएप और कॉल के जरिए बातचीत शुरू की थी। शादी का झांसा देकर और बाद में जान से मारने की धमकी देकर उसने पीड़िता का बार-बार दैहिक शोषण किया। आरोपी ने घटना का वीडियो भी बना लिया था, जिसे वायरल करने की धमकी देकर वह लगातार ब्लैकमेल करता रहा।

पीड़िता के मिलने से इनकार करने पर आरोपी ने अश्लील वीडियो व्हाट्सएप और इंस्टाग्राम पर वायरल कर दिया, जिसके बाद परिजनों की शिकायत पर थाना बसना में 22 अप्रैल 2025 को अपराध क्रमांक 167/2025 के तहत भादंसं की धारा 376(2)(n), 377, 506बी, 509बी, पॉक्सो एक्ट की धारा 4/6 और आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए, 67बी के तहत मामला दर्ज किया गया था

प्रकरण की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन अनुविभागीय अधिकारी पुलिस (सरायपाली) श्रीमती ललिता मेहर ने स्वयं मामले की विवेचना की। गवाहों के बयान, इलेक्ट्रॉनिक साक्ष्य तथा व्हाट्सएप व इंस्टाग्राम वीडियो को वीडियो प्रोसेसिंग लैब से प्रमाणित कराने के बाद निर्धारित समय-सीमा में चालान अदालत में पेश किया गया। ट्रायल के दौरान भी लगातार मॉनिटरिंग की जाती रही।

अदालत ने पॉक्सो एक्ट की धारा 6 के तहत 20 वर्ष सश्रम कारावास, भादंसं धारा 449 में 10 वर्ष, धारा 506 में 3 वर्ष, धारा 509 में 1 वर्ष, तथा आईटी एक्ट की धारा 67, 67ए एवं 67बी के तहत अलग-अलग 3-3 वर्ष के सश्रम कारावास की सजा सुनाई। इन धाराओं में क्रमशः 50 हजार, 2 लाख तथा 2 लाख रुपये सहित कुल 4 लाख 90 हजार रुपये का अर्थदंड भी अधिरोपित किया गया। अभियोजन की ओर से पैरवी विशेष लोक अभियोजक लोचन प्रसाद साहू एवं वनस्वरूप सेन ने की।

 

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