Saturday, 7 Mar 2026

बेमचा अंधे कत्ल का सनसनीख़ेज़ खुलासा, मां-बेटे गिरफ्तार

महासमुंद। जिले के ग्राम बेमचा में मिले अज्ञात शव की गुत्थी को पुलिस ने सुलझा लिया है। पुलिस ने इस मामले में प्रेमिका और उसके बेटे को गिरफ्तार कर लिया है।

अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक प्रतिभा पांडेय ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर बताया कि मृतक की पहचान पिलेश्वर साहू (35 वर्ष), पिता गजानंद साहू, निवासी पचेडा थाना खल्लारी के रूप में हुई है। उसकी हत्या देवकी बघेल (45 वर्ष) पति स्व. धनीराम बघेल और उसके बेटे सुरेश बघेल (21 वर्ष) ने की है। 9 सितम्बर की रात मृतक पिलेश्वर साहू, देवकी बघेल के घर पहुंचा। वहां उसका महिला और उसके बेटे से विवाद हो गया। विवाद इतना बढ़ा कि मां-बेटे ने पिलेश्वर को मृतक के मुंह में कपड़ा (चड्डी) ठूंस दिया गया ताकि वह आवाज न कर सके। सुरेश बघेल ने सब्जी काटने वाले चाकू से उसका गला और गुप्तांग रेत दिया। देवकी बघेल ने पेचकस से उसकी आंख फोड़ दी। पहचान छुपाने के लिए मृतक के चेहरे पर मुरूम का डेला पटक दिया गया। बाद में शव को घर के पास स्थित पारसवानी-बेमचा नहर में फेंक दिया गया।

मृतक के कपड़े और मोबाइल भी नहर में फेंके गए। मामले की गंभीरता को देखते हुए पुलिस अधीक्षक के निर्देश पर 3 विशेष टीमों का गठन किया गया। सायबर सेल और थाना महासमुंद पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए संदेही देवकी बघेल से पूछताछ की। पूछताछ में उसने अपने बेटे के साथ मिलकर हत्या करना स्वीकार किया।

आरोपियों के कब्जे से हत्या में प्रयुक्त चाकू, रस्सी, पेचकस और खून लगे कपड़े बरामद किए गए हैं। पुलिस ने यह भी खुलासा किया कि आरोपी महिला देवकी बघेल पर 15 वर्ष पूर्व अपने पति की हत्या का आरोप लग चुका है और वह इस मामले में जेल जा चुकी है।

जांच में सामने आया कि मृतक पिलेश्वर साहू पिछले 5 वर्षों से देवकी बघेल के संपर्क में था। दोनों के बीच प्रेम संबंध रहे, लेकिन मृतक उसकी निजी जिंदगी और पारिवारिक मामलों में हस्तक्षेप करने लगा था। उसके इस आचरण से देवकी और उसका बेटा बेहद परेशान थे। इसी वजह से दोनों ने मिलकर इस नृशंस हत्या को अंजाम दिया।

मामले में सिटी कोतवाली पुलिस ने देवकी बघेल, पति स्व. धनीराम बघेल, उम्र 45 वर्ष, निवासी ग्राम बेमचा, सुरेश बघेल, पिता स्व. धनीराम बघेल, उम्र 21 वर्ष, निवासी ग्राम बेमचा, थाना महासमुंद को गिरफ्तार कर पुलिस ने दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर धारा 103(1), 238 बी.एन.एस. के तहत अपराध दर्ज करते हुए न्यायिक रिमांड पर भेज दिया है।

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