तुमगांव (महासमुंद)। तुमगांव थाना क्षेत्र के अंतर्गत ग्राम गुरूडीह में आज ग्रामीणों ने बड़ी कार्रवाई करते हुए अवैध रूप से मुरम की खुदाई कर ले जा रहे ट्रकों को पकड़ लिया। ग्रामीणों ने इन वाहनों को रोककर तुमगांव पुलिस के सुपुर्द किया। पुलिस ने तुरंत मामले की सूचना खनिज विभाग महासमुंद को दी, जिसके बाद विभागीय दल मौके पर पहुंचा और जांच के बाद खनिज अधिनियम की धारा 21 के तहत प्रकरण दर्ज किया गया है।
खनिज विभाग की प्राथमिक जांच में पाया गया कि वाहनों में परिवहन की जा रही मुरम की मात्रा निर्धारित रॉयल्टी सीमा से अधिक थी और कोई वैध परिवहन चालान (Transit Pass) प्रस्तुत नहीं किया गया। विभागीय सूत्रों के अनुसार, Mines and Minerals (Development & Regulation) Act, 1957 की धारा 21(5) के तहत बिना अनुमति या निर्धारित सीमा से अधिक खनन/परिवहन करने पर खनिज, वाहन और उपकरण जब्त किए जा सकते हैं, तथा जुर्माना और दंडात्मक कार्रवाई भी की जा सकती है। वहीं छत्तीसगढ़ लघु खनिज नियम, 2015 (Chhattisgarh Minor Mineral Rules, 2015) के नियम 57 के अंतर्गत भी, बिना रॉयल्टी या अनुज्ञा-पत्र के मुरम की खुदाई या ढुलाई करना अवैध खनन की श्रेणी में आता है।
इस कार्रवाई में तुमगांव नगर पंचायत अध्यक्ष बलराम कांत साहू, जिला कांग्रेस किसान मोर्चा अध्यक्ष मानिक साहू सहित कई ग्रामीणों की भूमिका महत्वपूर्ण रही। ग्रामीणों ने मौके पर एकजुट होकर ट्रकों को रोका और पुलिस को बुलाकर पूरी प्रक्रिया कानूनी दायरे में लाने में सहयोग दिया। ग्रामीणों का कहना है कि तुमगांव क्षेत्र के आसपास लंबे समय से अवैध रूप से मुरम की खुदाई की जा रही है, जिससे शासन को हर माह लाखों रुपये की रॉयल्टी का नुकसान हो रहा है।
घटना के बाद ग्रामीणों ने खनिज अधिकारी को लिखित ज्ञापन सौंपकर क्षेत्र में निरंतर निगरानी, सर्वे और कार्रवाई की मांग की है। ग्रामीणों का आरोप है कि कुछ ठेकेदार बिना किसी वैध अनुमति के किसानों की निजी भूमि और चरागाह क्षेत्रों से भी मुरम की खुदाई कर रहे हैं, जबकि नियमों के अनुसार किसी भी निजी भूमि से खनिज (मुरम, बालू, मिट्टी आदि) निकालने के लिए खनिज विभाग की पूर्व अनुमति आवश्यक है।
खनिज अधिनियम की धारा 21(1) से (5) तक के उपबंधों के अनुसार, बिना अनुमति खनन या परिवहन करने पर खनिज, उपकरण व वाहन जब्त किए जा सकते हैं। दोष सिद्ध होने पर कारावास या जुर्माना, या दोनों का प्रावधान है।धारा 21(5) में कहा गया है कि “राज्य सरकार ऐसे व्यक्ति से अवैध रूप से निकाले गए खनिज या उसके मूल्य की वसूली कर सकती है। राज्य के Minor Mineral Rules, 2015 के अनुसार, प्रत्येक वाहन/परिवहन के लिए रॉयल्टी रसीद एवं ट्रांजिट पास अनिवार्य है।
गुरूडीह की घटना के बाद क्षेत्रीय लोगों ने मांग की है कि खनिज विभाग और पुलिस संयुक्त रूप से विशेष अभियान चलाकर अवैध मुरम खुदाई पर रोक लगाए। ग्रामीणों ने चेतावनी दी है कि यदि शासन स्तर पर त्वरित कार्रवाई नहीं हुई तो वे जन आंदोलन की राह अपनाएंगे।


