सरायपाली। राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के सरायपाली स्थित पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि को खाली कराने के मामले में विभाग ने अब सख्त रुख अपनाया है। राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग क्रमांक-1 रायपुर के अनुविभागीय अधिकारी द्वारा 20 जुलाई 2026 को सरायपाली तहसीलदार को पत्र जारी कर मामले में उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है। पत्र में उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा को पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि खाली कर प्रतिवेदन प्रस्तुत करने के लिए दो बार पत्र लिखे जाने के बावजूद आज दिनांक तक स्थल खाली नहीं किए जाने की बात कही गई है।
विभागीय पत्र के अनुसार, सरायपाली में राष्ट्रीय राजमार्ग लोक निर्माण विभाग के पुराने कार्यालय भवन की शासकीय भूमि पर उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण, अवैध निर्माण एवं शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन से संबंधित मामला सामने आया है। पत्र का विषय ही पुराने कार्यालय भवन की शासकीय भूमि पर उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा द्वारा अनधिकृत अतिक्रमण, अवैध निर्माण एवं शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन सहित न्यायालय तहसीलदार के पारित आदेश के परिपालन से संबंधित है।

पत्र में उल्लेख है कि अनुविभागीय अधिकारी, लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग उपसंभाग क्रमांक-1 रायपुर द्वारा उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा को दो बार पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि को खाली कर प्रतिवेदन देने के लिए पत्र लिखा गया था। इसके बावजूद उनके द्वारा उक्त स्थान को खाली कर प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया गया है।
विभाग ने इस मामले में तहसीलदार सरायपाली, जिला महासमुंद से भी हस्तक्षेप की अपेक्षा की है। पत्र में कहा गया है कि भुजरंग साय पैकरा, उपअभियंता को दो बार पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि खाली करने का पत्र लिखने के बावजूद उनके द्वारा विभाग को पत्राचार कर उक्त स्थान को खाली नहीं किया जा रहा है। विभागीय पत्र में यह भी स्पष्ट किया गया है कि इससे प्रतीत होता है कि पुराने कार्यालय भवन एवं शासकीय भूमि को खाली करने की उनकी मंशा नहीं है।
मामले में विभाग ने तहसीलदार से अनुरोध किया है कि शासकीय भूमि एवं भवन को रिक्त कराने के लिए कानूनी कार्रवाई की आवश्यकता है। साथ ही पूरी स्थिति को देखते हुए अपने स्तर पर उचित कार्रवाई करने का आग्रह किया गया है।
इस पत्र की प्रतिलिपि अधीक्षण अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल रायपुर तथा कार्यपालन अभियंता, लोक निर्माण विभाग राष्ट्रीय राजमार्ग संभाग क्रमांक-1 रायपुर को भी सूचना एवं आवश्यक कार्रवाई के लिए भेजी गई है।
अब यह मामला इसलिए भी महत्वपूर्ण हो गया है क्योंकि विभागीय पत्र में उपअभियंता भुजरंग साय पैकरा के संबंध में अनधिकृत अतिक्रमण, अवैध निर्माण और शासकीय सेवा आचरण नियमों के उल्लंघन जैसे गंभीर आरोपों का उल्लेख किया गया है। हालांकि, इन आरोपों पर संबंधित अधिकारी का पक्ष सामने नहीं आया है। ऐसे में प्रशासनिक कार्रवाई के साथ-साथ यह देखना महत्वपूर्ण होगा कि शासकीय भवन एवं भूमि को खाली कराने के लिए तहसील प्रशासन और लोक निर्माण विभाग आगे क्या कदम उठाते हैं।


